UP News: सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया है. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में यह फैसला सुनाया. भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को अपना फैसला सुनाया.
साक्ष्य नहीं मिलने पर राहुल गांधी बरी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के इस मामले में बड़ी राहत मिली है. सोमवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया. यह मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा था. अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी के समर्थकों ने खुशी जताई.
वर्ष 2018 की टिप्पणी से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है. सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने इस टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में शुरू हुई. लंबे समय तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद अब अदालत ने राहुल गांधी को बरी कर दिया है.
13 अक्टूबर को पूरी हुई थी दोनों पक्षों की बहस
इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस 13 अक्टूबर 2026 को पूरी हुई थी. राहुल गांधी के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि विवादित बयान सद्भावना के तहत दिया गया था और किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था. बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
शिकायतकर्ता पक्ष ने की थी सजा देने की मांग
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता विजय मिश्र की ओर से पेश वकील ने कहा था कि राहुल गांधी के पक्ष ने विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार की है. इसी आधार पर उन्होंने अदालत से राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की थी. दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने बयान के पीछे किसी को अपमानित करने की मंशा नहीं होने की दलील दी थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद राहुल गांधी को बरी कर दिया.
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