सितंबर 2026 टैक्सपेयर्स के लिए काफी अहम रहने वाला है. इस महीने TDS, TCS जमा करने से लेकर एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने तक कई जरूरी काम पूरे करने हैं. किसी भी डेडलाइन को मिस करने पर पेनल्टी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जांच का सामना करना पड़ सकता है.
अगर आप टैक्स से जुड़े काम खुद संभालते हैं या किसी बिजनेस, ट्रस्ट या संस्था से जुड़े हैं, तो सितंबर की ये तारीखें अभी से नोट कर लेना बेहतर रहेगा.
सितंबर में कौन-कौन सी तारीखें हैं जरूरी?
| तारीख | क्या करना है? | किसके लिए जरूरी |
| 7 सितंबर | अगस्त 2026 का TDS/TCS जमा करना | TDS/TCS जमा करने वाले टैक्सपेयर्स |
| 14 सितंबर | फॉर्म नंबर 132 जारी करना | TDS काटने वाले टैक्सपेयर्स |
| 15 सितंबर | एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करना | एडवांस टैक्स देने वाले टैक्सपेयर्स |
| 15 सितंबर | फॉर्म 1 और फॉर्म नंबर 137 से जुड़े काम | संबंधित स्टॉक एक्सचेंज और प्रशासनी कार्यालय |
| 30 सितंबर | फॉर्म नंबर 141 और जरूरी ऑडिट रिपोर्ट जमा करना | संबंधित टैक्सपेयर्स, ट्रस्ट और संस्थाएं |
7 सितंबर को कौन सा काम निपटाना है?
7 सितंबर सबसे पहली अहम डेडलाइन है. इस दिन तक अगस्त 2026 में काटा या जमा किया गया TDS और TCS केंद्र प्रशासन के पास जमा करना होगा. प्रशासनी अथॉरिटी की ओर से कलेक्ट किया गया TDS/TCS भी इसी दिन बिना इनकम टैक्स चालान के केंद्र प्रशासन के पास जमा करना होगा. इसके अलावा अगस्त में खरीदारों से मिले फॉर्म नंबर 127 के डिक्लेरेशन को भी इसी तारीख तक अपलोड करना है.
14 और 15 सितंबर को क्या करना होगा?
14 सितंबर तक जुलाई 2026 में काटे गए TDS से जुड़ा फॉर्म नंबर 132 जारी करना होगा. इसके बाद 15 सितंबर की डेडलाइन और भी अहम है. इस दिन टैक्स ईयर 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करनी होगी. साथ ही इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के तहत अगस्त 2026 का फॉर्म 1 भी जमा करना है. यह स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज की ओर से उन ट्रांजैक्शन के लिए जारी किया जाता है, जिनमें सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के बाद क्लाइंट कोड बदले गए हों.
प्रशासनी कार्यालयों को भी 15 सितंबर तक फॉर्म नंबर 137 जमा करना है, जहां अगस्त का TDS/TCS बिना चालान के जमा किया गया है.
30 सितंबर को किन लोगों को संभलना होगा?
30 सितंबर को भी कई जरूरी काम पूरे करने हैं. अगस्त 2026 में सेक्शन 393(1) के तहत काटे गए टैक्स के लिए फॉर्म नंबर 141 में चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करना होगा. इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट की भी डेडलाइन है. यह उन कॉरपोरेट और नॉन-कॉरपोरेट असेसी के लिए लागू है, जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर 2026 है.
ट्रस्ट, फंड, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल या मेडिकल संस्थानों को भी जरूरत के मुताबिक फॉर्म 10B या फॉर्म 10BB में ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी.
ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission: आज खत्म होगी 20 कंसल्टेंट पदों की भर्ती, ₹1.8 लाख तक सैलरी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
The post सितंबर शुरू होते ही निपटा लें टैक्स के ये 5 काम, मिस हुई डेडलाइन तो बढ़ेगी टेंशन appeared first on Naya Vichar.

