Air Pollution in Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव पर केंद्र से जवाब मांगा है कि दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में कोई नया कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से होने वाली धूल से निपटने के लिए सुझाए गए उपायों पर भी जवाब मांगा है.
कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से कोयला आधारित उद्योगों को शिफ्ट करने पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पर्यावरण और बिजली मंत्रालय को भी CAQM की नई सिफारिशों के अनुसार, सभी कोयला-आधारित इंडस्ट्रीज को दिल्ली-NCR से बाहर शिफ्ट करने के लिए एक प्रपोजल जमा करने का निर्देश दिया है, जिसमें ऐसी इंडस्ट्रीज और सही वैकल्पिक फ्यूल सोर्स की पहचान शामिल हो.
Air Pollution in Delhi | The Supreme Court has noted today that the Commission for Air Quality Management (CAQM) has identified specific agencies responsible for implementing its long-term recommendations and accordingly directed the Government of NCT of Delhi to file a detailed… pic.twitter.com/fhC11Y7nlR
— ANI (@ANI) February 23, 2026
वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर 12 मार्च को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर 12 मार्च को सुनवाई करेगा.
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