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झारखंड हाईकोर्ट की चेतावनी: सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन न मिली तो रूकेगा नगर विकास सचिव का वेतन

Jharkhand High Court, रांची (राणा प्रताप की रिपोर्ट): झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन और बकाया भुगतान से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने एकल पीठ द्वारा दो वर्ष पूर्व दिए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित न होने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि अगले छह सप्ताह के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार का वेतन स्वतः ही रुक जाएगा.

चार अधिकारियों का वेतन पहले से ही है बंद

सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए. अदालत ने पाया कि पिछली सुनवाई के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है. इसी आधार पर कोर्ट ने चार अधिकारियों- हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय, रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार, हजारीबाग नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी जोगेंद्र प्रसाद और रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार के वेतन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया. इन अधिकारियों का वेतन भुगतान अगले आदेश तक बंद रहेगा.

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दो साल से लंबित है पेंशन का हक

यह पूरा मामला माइंस बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी रवींद्र नाथ एवं अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है. करीब दो वर्ष पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि सभी प्रार्थियों को छठे और सातवें वेतन आयोग के अनुरूप संशोधित पेंशन और बकाया राशि का भुगतान 12 सप्ताह के भीतर किया जाए. हालांकि, प्रशासन ने इस आदेश के खिलाफ अपील याचिका दायर कर रखी है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक आदेश का क्रियान्वयन नहीं होता, तब तक अवमानना की कार्रवाई जारी रहेगी.

प्रशासनिक जवाबदेही पर सख्त संदेश

हाईकोर्ट ने अपने 20 मार्च 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारियों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है. अब और ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा है. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में आई इस सख्त टिप्पणी ने हजारों बुजुर्ग कर्मियों के लिए उम्मीद की नई किरण जगा दी है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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