Zubeen Garg: असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है. गुवाहाटी की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने इस केस में गिरफ्तार सात आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप तय कर दिए हैं. इनमें से चार लोगों पर सीधे हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा. अदालत के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
जानकारी के मुताबिक, विशेष अदालत की जज शर्मिला भुयान ने सभी आरोपियों के सामने आरोप पढ़कर सुनाए. हालांकि, सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है. अब इस हाई-प्रोफाइल केस की रोजाना सुनवाई होगी और 8 जून से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.
हत्या की धारा समेत कई गंभीर आरोप
कोर्ट ने हिंदुस्तानीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत केस चलाने का फैसला लिया है. सिद्धार्थ शर्मा, श्याम काणु महंता, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रवा महंता पर धारा 103(1) के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है.
इसके अलावा श्याम काणु महंता पर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और सबूत मिटाने के आरोप भी लगे हैं. वहीं, सिद्धार्थ शर्मा और शेखर ज्योति गोस्वामी पर आपराधिक साजिश और विश्वासघात की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. अमृत प्रवा महंता पर हत्या के साथ सबूत नष्ट करने का आरोप दर्ज किया गया है.
सिंगापुर की रिपोर्ट और असम CID जांच में अंतर
इस मामले में पहले सिंगापुर की अदालत ने जुबीन गर्ग की मौत को हादसा बताया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी मौत दुर्घटनावश डूबने से हुई और इसमें किसी साजिश के संकेत नहीं मिले.
लेकिन असम प्रशासन और राज्य पुलिस को इस मामले में कई सवाल नजर आए. मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने भी इसे हत्या की आशंका वाला मामला बताया था. इसके बाद असम CID ने विशेष जांच टीम (SIT) बनाकर गहराई से जांच शुरू की.
रिश्तेदार और सिक्योरिटी गार्ड भी जांच के दायरे में
इस केस में जुबीन गर्ग के करीबी लोगों पर भी कार्रवाई हुई है. उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के पूर्व अधिकारी संदीपन गर्ग पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. साथ ही, हादसे के समय मौजूद दो निजी सुरक्षा गार्डों पर भी आपराधिक साजिश और विश्वासघात के तहत मुकदमा चलेगा.
गौरतलब है कि जुबीन गर्ग की मौत पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर के लाजारस आइलैंड के पास एक निजी यॉट ट्रिप के दौरान हुई थी. इस घटना के बाद पूरे असम में शोक की लहर फैल गई थी.
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