Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा उनके नामांकन को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहते और इसे खारिज किया जाता है. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा, एक बार नामांकन खारिज हो जाने के बाद चुनाव आयोग के पास जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता है. कोर्ट ने पूछा कि क्या न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय है, जिसमें हमने इस चरण में हस्तक्षेप किया हो?
यह लोकतंत्र के लिए झटका है
#WATCH | Delhi: On Supreme Court rejecting her plea, Congress leader Meenakshi Natarajan says, “This is not a personal setback. This is a setback to the democracy and the Constitution of India… I said this in the beginning that the members of the Election Commission were… pic.twitter.com/4ZWxZwspsc
— ANI (@ANI) June 12, 2026
सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका किए जाने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि यह कोई उनके लिए व्यक्तिगत झटका नहीं है. यह हिंदुस्तानीय लोकतंत्र और हिंदुस्तान के संविधान के लिए झटका है. मैंने शुरू में ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन की प्रशासन के सांठगांठ है और वह साबित भी हो गया है. मुझे कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहना है, कोर्ट ने तो कम से कम हमारा पक्ष सुना है और अपना एक फैसला दिया है. चुनाव आयोग से तो जब हमारे लोगों ने बात की तो, उन्होंने 48 घंटे तक हमें जवाब नहीं दिया.
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