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परिसीमन के विरोध में रांची के मोरहाबादी में जुटे 1 लाख लोग, आदिवासी महाजुटान में गूंजी एकता की आवाज

रांची से नवीन शर्मा की रिपोर्ट

Adiwasi Mahajutan on Delimitaion: केंद्र प्रशासन की ओर से प्रस्तावित परिसीमन के विरोध में राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में रविवार को आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में आयोजित इस महाजुटान में झारखंड के विभिन्न जिलों से करीब एक लाख आदिवासी समाज के लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है. सुबह से ही अलग-अलग जिलों से लोगों के रांची पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. कार्यक्रम में स्त्रीएं, बुजुर्ग, युवा और शिशु तक शामिल हुए.

प्रस्तावित परिसीमन पर चिंतित दिखा आदिवासी समाज

मंच से सबसे बड़ा मुद्दा प्रस्तावित परिसीमन को लेकर आदिवासी समाज की चिंता रही. महाजुटान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रभारी के. राजू, रामेश्वर उरांव, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, सुबोध कांत सहाय, सुखदेव भगत, विधायक राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगाड़ी और ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया समेत कई नेता मौजूद रहे.

चंदा कर आए लोग, मजदूरी छोड़ महाजुटान में शामिल

मोरहाबादी मैदान में जुटी भीड़ में सिर्फ नेतृत्वक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि गांवों और आदिवासी इलाकों से आए आम लोग भी नजर आए. कई बुजुर्ग स्त्रीओं ने बताया कि वे चंदा इकट्ठा कर रांची पहुंची हैं. कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक दिन की दिहाड़ी छोड़कर महाजुटान में हिस्सा लिया, क्योंकि यह उनके समाज और आने वाली पीढ़ियों के अधिकार से जुड़ा सवाल है. कई स्त्रीएं अपने साथ खाना-पानी लेकर पहुंचीं. मैदान में बैठकर रोटी खाते हुए भी स्त्रीएं नजर आईं. इसका मतलब यह कि आदिवासी महाजुटान सिर्फ नेतृत्वक मंच नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के एक बड़े वर्ग की चिंता और भागीदारी का प्रदर्शन भी बना.

आखिर परिसीमन को लेकर झारखंड में इतनी चिंता क्यों?

परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का नए सिरे से निर्धारण करना है. संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना के बाद संसद कानून बनाकर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. इसके लिए केंद्र प्रशासन परिसीमन आयोग गठित करती है. आयोग जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सीमाओं, संचार सुविधा और जनसुविधा जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है.

झारखंड में कैसा है सीटों का वर्तमान परिसीमन

झारखंड में मौजूदा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का ढांचा पुराने परिसीमन के आधार पर है. आदिवासी समाज की चिंता खास तौर पर एसटी आरक्षित सीटों को लेकर है. फिलहाल झारखंड विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि लोकसभा में 5 सीटें एसटी आरक्षित हैं.

क्या है आदिवासी संगठनों का तर्क

आदिवासी संगठनों का तर्क है कि अगर भविष्य में केवल जनसंख्या के अनुपात को आधार बनाकर सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया, तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों के नेतृत्वक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है. उनका कहना है कि परिसीमन में सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, बल्कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों, ऐतिहासिक विस्थापन और संवैधानिक संरक्षणों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.

क्या अनुच्छेद 342 में बदलाव की है जरूरत

मंच से यह संदेश भी दिया गया कि अगर संविधान के अनुच्छेद 342 में बदलाव की जरूरत महसूस होती है, तो उसके लिए संविधान संशोधन का रास्ता अपनाया जाना चाहिए. नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें झारखंड की नेतृत्व के आदिवासी केंद्रित स्वरूप को कमजोर करना चाहती हैं।

‘अब नहीं तो कभी नहीं’ का नारा

मोरहाबादी मैदान से आदिवासी समाज ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि परिसीमन को केवल सीटों के पुनर्गठन के रूप में नहीं देखा जा सकता. उनके लिए यह नेतृत्वक प्रतिनिधित्व, जमीन, पहचान और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा सवाल है. इसीलिए महाजुटान में ‘अब नहीं तो कभी नहीं’ का नारा गूंजा. दिहाड़ी छोड़कर पहुंचे मजदूर हों या चंदा जुटाकर बुजुर्ग स्त्रीएं रांची पहुंची. मोरहाबादी का यह जुटान बताता है कि परिसीमन का मुद्दा अब झारखंड में सिर्फ नेतृत्वक दलों के मंच तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि आदिवासी समाज के बीच भी इसे अपने भविष्य और नेतृत्वक हिस्सेदारी के सवाल के तौर पर देखा जा रहा है.

क्या झारखंड में घटेंगी एसटी सीटें?

हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि परिसीमन के बाद झारखंड में एसटी सीटें निश्चित रूप से घटेंगी, ऐसा अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. मौजूदा प्रस्तावित मॉडल और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सीटों में बदलाव का आकलन किया जा रहा है. 2011 की जनगणना के आधार पर एक संसदीय मॉडल में झारखंड की लोकसभा सीटें 14 से बढ़कर 15 होने का अनुमान लगाया गया था.

केंद्र प्रशासन ने परिसीमन के लिए क्या किया?

परिसीमन को लेकर केंद्र प्रशासन ने अप्रैल 2026 में बड़ा विधायी कदम उठाया था. प्रशासन ने लोकसभा में तीन संबंधित विधेयक पेश किए. इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026, परिसीमन विधेयक-2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026 शामिल हैं.

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543 से बढ़कर 816 होंगी लोकसभा की सीटें

प्रस्तावित व्यवस्था में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर करीब 816 सीट किए जाने का मॉडल सामने रखा गया था. प्रशासन का तर्क था कि इससे सभी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी और ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ के सिद्धांत को मजबूत किया जाएगा. केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि 2029 तक होने वाले चुनाव मौजूदा सीटों और व्यवस्था के तहत ही होंगे.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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