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CBI जांच से ही ट्विशा शर्मा को मिलेगा न्याय? परिवार का आया रिएक्शन

मॉडल से अभिनेत्री बनीं ट्विशा शर्मा की कथित दहेज हत्या मामले में गिरफ्तार पति समर्थ सिंह को शुक्रवार (22 मई) देर रात जबलपुर से भोपाल लाया गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और आगे पूछताछ के लिए उसकी न्यायिक हिरासत मांगी जाएगी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूर्व न्यायाधीश और भोपाल उपभोक्ता अदालत की चेयरपर्सन गिरिबाला सिंह के बेटे सिंह को देर रात करीब एक बजकर 59 मिनट पर कटारा हिल्स पुलिस थाने लाया गया.

ट्विशा शर्मा के अंकल लोकेश शर्मा ने कहा कि अगर जल्द से जल्द CBI जांच नहीं हुई, तो सबूतों से छेड़छाड़ और मृतका की छवि खराब करने की कोशिशें जारी रहेंगी. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह अब भी अपने पद पर बनी हुई हैं, जबकि उन्हें अब तक निलंबित कर दिया जाना चाहिए था. परिवार का कहना है कि मामले को प्रभावित करने के आरोप में गिरिबाला सिंह और अन्य अधिकारियों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके.

लोकेश शर्मा ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने जांच मध्य प्रदेश से बाहर कराने की मांग की है, क्योंकि उन्हें अधिकारियों और पुलिस के बीच मिलीभगत का शक है. उन्होंने दूसरे पोस्टमॉर्टम को जल्द कराने की भी मांग की, ताकि अंतिम संस्कार हो सके. परिवार को उम्मीद है कि CBI जांच और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा.

समर्थ सिंह था 10 दिन से फरार

मिसरोद के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रजनीश कश्यप के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्य पुलिस की गाड़ी से समर्थ सिंह के अलावा उसके वकील को लेकर आधी रात के बाद थाने पहुंचे. सिंह 10 दिन से फरार था और लगातार पुलिस से बच रहा था. उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था. समर्थ सिंह को शुक्रवार को जबलपुर पुलिस ने जबलपुर जिला न्यायालय परिसर से हिरासत में लिया था, जहां वह आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा था.

यह भी पढ़ें : ट्विशा शर्मा की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी, भाई ने कहा-निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी

समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

33 साल की ट्विशा शर्मा का शव 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में उसके ससुराल में फंदे से लटका मिला था. ट्विशा के परिवार ने उसके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने हिंदुस्तानीय न्याय संहिता एवं दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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