चुनाव आयोग ने कहा कि SIR के तहत नोटिस पाने वाले लोगों को कुछ खास मामलों को छोड़कर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग के पास जाने की जरूरत नहीं है. फॉर्म में बदलाव को लेकर उठे सवालों पर आयोग ने कहा कि SIR के लिए फॉर्म-6 के साथ लगाए गए घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है.
एसआईआर विवाद के बीच चुनाव आयोग ने फैसला किया कि आयोग की सभी बैठकों के लिए एजेंडा पहले ही जारी कर दिया जाएगा और बैठक का ब्योरा भी जारी किया जाएगा. आयुक्तों द्वारा चुनाव निकाय के अधिकारियों को जारी सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. आयोग ने कहा कि कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र निर्वाचन आयोग या आईटी डिवीजन के नीति मामलों से संबंधित नहीं था, बल्कि आयोग के साथ प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था.
ये भी पढ़ें: T N Seshan से Ashok Lavasa तक, 33 साल में चुनाव आयुक्तों के बीच 3 बड़े टकराव की कहानी
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग की बैठक
चुनाव आयोग की बैठक 26 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में हुई. आयोग के मीडिया महानिदेशक आशीष गोयल ने बताया कि बैठक दोपहर 3 बजे शुरू हुई. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी शामिल हुए. बैठक में चुनाव आयोग ने कई अहम फैसले लिये. आयोग के मुताबिक, सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए. बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के जरिए दी जा रही है. आयोग ने कहा कि बैठक में लिए गए फैसलों से जुड़ी पूरी जानकारी प्रेस नोट में साझा की जाएगी.
The post SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का फैसला, बैठकों का एजेंडा और ब्योरा अब होगा सार्वजनिक appeared first on Naya Vichar.

