TMC Councilor Arrested: पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद मची हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है. कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अवैध रूप से कारतूस ले जाने के पुराने मामले में पुजाली नगरपालिका के वार्ड 14 के पार्षद अमीरुल शेख इस्लाम को गिरफ्तार किया गया है.
लाइसेंस नहीं दिखा पाये थे तृणमूल कांग्रेस के पार्षद
यह कार्रवाई सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स (CISF) की शिकायत और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत की गयी है. 7 महीने पहले पार्षद के बैग से मैगजीन और गोलियां बरामद हुई थीं, जिसका वैध लाइसेंस वे लंबी मोहलत के बाद भी पेश नहीं कर पाये.
एयरपोर्ट चेकिंग में खुला था राज, बैग से निकले 6 कारतूस
मामला पिछले साल 21 सितंबर 2025 का है, जब अमीरुल शेख इस्लाम इंडिगो की उड़ान से कहीं जाने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे थे. सामान की नियमित जांच में सीआईएसएफ के जवानों ने उनके बैग में एक संदिग्ध वस्तु देखी. तलाशी लेने पर बैग से 7.65 एमएम के 6 कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई. पकड़े जाने पर आरोपी अमीरुल ने दावा किया था कि उनके पास हथियारों का लाइसेंस है, लेकिन उस वक्त दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं थे.
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7 दिन की मिली थी मोहलत, पर पार्षद निकले ‘लाइसेंसलेस’
सीआईएसएफ और पुलिस ने आरोपी के जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके प्रति लचीला रुख अपनाया. सीआईएसएफ के सब-इंस्पेक्टर गोपाल शॉ की शिकायत के बाद पुलिस ने पार्षद को दस्तावेज पेश करने के लिए 7 दिन का समय दिया था. दी गयी समय सीमा बीत जाने के बाद भी अमीरुल शेख कोई वैध लाइसेंस या कागजात दिखाने में असफल रहे. मंगलवार रात पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बुधवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.
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TMC Councilor Arrested: शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज हुआ केस
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिना लाइसेंस के गोला-बारूद रखना गंभीर दंडनीय अपराध है. बजबज विधानसभा क्षेत्र के पुजाली नगरपालिका से जुड़े इस पार्षद के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गयी है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि वे ये कारतूस कहां से लाये थे और इसके पीछे का मकसद क्या था. चुनाव परिणामों के बाद टीएमसी पार्षद की गिरफ्तारी ने इलाके में सियासी चर्चा तेज कर दी है.
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