रांची. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान केंद्र ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए और अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की.
डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया का पालन नहीं होने का आरोप
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य प्रशासन ने डीजीपी नियुक्ति के लिए तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. केंद्र का तर्क है कि राज्य ने नियुक्ति के लिए निर्धारित तीन नामों के पैनल का पालन नहीं किया. ऐसे में डीजीपी की नियुक्ति अवैध है.
सॉलिसिटर जनरल ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने की अपील की. इस पर राज्य प्रशासन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने असमर्थता जाहिर की. साथ ही, मामले में मदद करने वाले राजू रामचंद्रन ने कहा कि अगले हफ्ते वह उपलब्ध नहीं हैं.
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अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को
सभी की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 9 अक्तूबर को करने का फैसला लिया. पीठ ने अगली सुनवाई में झारखंड प्रशासन को नियुक्ति नियमावली की कानूनी वैधता पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. वहीं राज्य प्रशासन के वकील सिब्बल ने अगली सुनवाई में डीजीपी नियुक्ति की वैधता पर जवाब दाखिल करने की बात कही.
तीन जजों की पीठ कर रही मामले की सुनवाई
ज्ञात हो कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश वी मोहना और न्यायाधीश जॉयमाला बागची की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है.
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