हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो का शीर्षक ‘BJP IT Cell Part II’ था. शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन (विकास पांडे) ने ध्रुव राठी के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था. शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (दक्षिण-पूर्व) राहुल जैन ने नया जमानती वारंट जारी किया.
अदालत को बताया गया कि पहले जारी समन पहुंचाने की कोशिश की गई, तो दौरान ध्रुव राठी का घर बंद मिला था. इसके बाद अदालत ने नया जमानती वारंट जारी किया. मामले में आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की गई है.
2019 में पहली बार जारी किया गया था समन
पीटीआई के मुताबिक राठी के खिलाफ पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था. शिकायतकर्ता पिछले कई वर्षों से राठी को समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन संभव नहीं हो सका. इसके बाद 12 अक्टूबर को नया समन जारी करने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद 17 अक्टूबर को जमानती वारंट जारी किया गया.
ये भी पढ़ें: ध्रुव राठी ने UK पहुंचकर किया ये पोस्ट, इंटरनेशल डंका बजाने का जिक्र करते हुए लंदन में प्रदर्शन करने की बात कही
अदालत ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि राठी के हरियाणा के गुरुग्राम स्थित आवास पर नया समन भेजा जाए. पांडे की ओर से पेश अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने दलील दी कि राठी आम तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान आए थे.
The post ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने जारी किया वारंट, 2018 के मानहानि मामले से जुड़ा है केस appeared first on Naya Vichar.

