सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन को निर्देश दिया है कि 20 जुलाई को स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए लोगों को सही मेडिकल इलाज दिया जाए. कोर्ट ने यह आदेश बृहस्पतिवार को दो लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
याचिका दाखिल करने वाले दो लोग हैं जिन्हें स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन से चोटें आई थीं. पूर्व IPS यशोवर्धन आजाद तीसरे पिटीशनर हैं. पिटीशन में आम लोगों के खिलाफ पेलेट गन के इस्तेमाल पर बैन लगाने और पीड़ितों के लिए मुआवजा मांगा गया है.
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