जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने मौखिक रूप से दोहराया कि मुख्य न्यायाधीश (CJI) पहले ही एक अलग सुनवाई के दौरान फॉर्म-6 को लेकर अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं. वह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच पद से हटाने की मांग से जुड़ी थी.
जस्टिस बागची ने याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा की ओर से पेश वकील नरेंद्र मिश्रा से कहा, “सीजेआई ने कहा था कि हमने अपने फैसले में फॉर्म-6 में किए गए किसी भी कथित बदलाव को न तो मंजूरी दी थी और न ही उसे खारिज किया था.”
ANI ने एक्स पोस्ट में जस्टिस बागची के स्टेटमेंट किया शेयर-
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नरेंद्र मिश्रा ने चुनाव आयोग के कामकाज में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा फैसलों को चुनौती दी है.
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