मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. इन याचिकाओं में उठाए गए सवालों के बीच अब 27 अक्टूबर की तारीख अहम मानी जा रही है.
राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
इधर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है. याचिका को डायरी नंबर भी आवंटित कर दिया गया है. इससे पहले राहुल गांधी की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री पहुंची थी. राहुल गांधी निर्वाचन आयोग में कथित अनियमितताओं और नई दिल्ली में इस मुद्दे पर जारी विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को लेकर व्यक्तिगत रूप से रिट याचिका दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे.
SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के फैसलों पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं ने SIR प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि आयोग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद लिए गए. याचिकाओं में इन फैसलों की वैधानिकता की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है.
याचिकाओं में SIT जांच और कार्रवाई की मांग
कुछ याचिकाओं में कथित चुनावी अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने और संबंधित फैसलों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर होगा.
27 अक्टूबर को सुनवाई पर टिकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग और केंद्र प्रशासन का पक्ष महत्वपूर्ण होगा. अदालत यह जांच सकती है कि संबंधित फैसले लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप लिए गए थे या नहीं. इससे पहले 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम तौर पर CEC को निलंबित करने की मांग स्वीकार नहीं की थी और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था.
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