चाईबासा. चाईबासा के न्यू कॉलोनी नीमडीह में अधिवक्ता के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों ने ढाई साल बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. प्रधान न्यायाधीश के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोपियों में सदर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी नीमडीह निवासी श्रीकांत पोद्दार, उसकी पत्नी रिया देवी और मां पार्वती पोद्दार शामिल हैं. आरोपियों द्वारा उच्च न्यायालय रांची में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गयी थी. वहां से जमानत रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का शरण लिया. सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन रद्द कर दिया गया. घटना 24 अक्तूबर 2022 की है. आरोपियों द्वारा अधिवक्ता अमित कुमार आयकत, उसकी पत्नी संध्या देवी और भाई बैद्यनाथ आयकत पर जानलेवा हमला किया गया था. मारपीट में अधिवक्ता अमित कुमार आयकत गंभीर रूप से घायल हो गये थे. उनकी पसली की हड्डी टूट गयी थी. घायल अमित कुमार आयकत के बयान पर 24 अक्तूबर 22 को सदर थाना में तीनों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया. घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार चल रहे थे. न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के घर में कुर्की-जब्ती की गयी थी. दर्ज मामले में बताया गया था कि गली में आरोपियों द्वारा गोबर से भरी बाल्टी रख दी गयी थी. इसको अधिवक्ता अमित कुमार आयकत द्वारा हटाने के लिए कहने पर उनके साथ तीनों उलझ गये और मारपीट करने लगे. हल्ला सुनकर अधिवक्ता की पत्नी संध्या देवी और छोटे भाई बीच बचाव करने आये तो उनलोगों के साथ भी मारपीट की गयी.
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