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JSSC-CGL और CDPO परीक्षा: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक, 15 सितंबर को अगली सुनवाई

राणा प्रताप की रिपोर्ट

JSSC CGL Exam: झारखंड प्रशासन द्वारा परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली चार अलग-अलग याचिकाओं पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. JSSC-CGL समेत CDPO, FRO और FSO परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य प्रशासन के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशासन के परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने JSSC-CGL और CDPO परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने के राज्य प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

CDPO और JSSC-CGL से जुड़ी याचिकाओं पर हुई सुनवाई 

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और पीएएस पति ने अदालत में पक्ष रखा. याचिकाओं के जरिए राज्य प्रशासन द्वारा CDPO (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी) परीक्षा का विज्ञापन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है. इसके साथ ही JSSC-CGL परीक्षा और उससे संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश के खिलाफ भी याचिका दाखिल की गई है.

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JPSC परीक्षाओं पर प्रशासन से जवाब

कुछ याचिकाकर्ताओं ने JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियों को रद्द करने के प्रशासन के फैसले को भी चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने CDPO और JSSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा को रद्द करने के मामले में राज्य प्रशासन और JPSC से जवाब मांगा है.

CID जांच के बाद परीक्षाएं रद्द, अनियमितताओं की जांच 

दरअसल, CID जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य प्रशासन ने 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था, जिनमें TDPL ऐजेंसी (TSR Data Processing Private Limited) की भूमिका सामने आई थी. इस ऐजेंसी काम प्रतियोगी परीक्षाओं को संचालित करना है. इसके अलावा प्रशासन द्वारा वर्ष 2014 के बाद आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने की घोषणा भी की गई थी.

22 परीक्षाएं रद्द, 6 स्थगित और 17 जांच के दायरे में 

इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से परीक्षा रद्द करने, कुछ परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और अन्य परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने से संबंधित अधिसूचना जारी की गई.अधिसूचना के अनुसार 22 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, जबकि 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की गई है. वहीं 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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