UP News: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत का फैसला आ गया है. ब्लू ड्रम केस के नाम से चर्चित इस मामले में जिला अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया है. हालांकि, दोनों को क्या सजा मिलेगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है. कोर्ट ने सजा पर दोनों का पक्ष सुनने के लिए 15 दिन का समय दिया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाया फैसला
जिला जज अरविंद मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया. अदालत ने दोनों दोषियों को सजा के मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया है. उनसे पूछा जाएगा कि उन्हें कम सजा क्यों दी जानी चाहिए. इसके बाद कोर्ट सजा पर अपना फैसला सुनाएगा.
कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
फैसला सुनाते हुए जज ने अपराध को लेकर कड़ी टिप्पणी की. अदालत ने कहा, “सभ्य समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है.” कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामले की गंभीरता एक बार फिर सामने आई. अब अगली सुनवाई में सजा की अवधि तय की जाएगी.
परिजनों ने फांसी की मांग की
सजा के ऐलान में 15 दिन का समय दिए जाने से सौरभ के परिजन नाराज हैं. उनका कहना है कि उन्हें फांसी से कम कोई भी सजा मंजूर नहीं है. वहीं, दोषी को सजा से पहले अपना पक्ष रखने का मौका देना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है. इसी प्रक्रिया के तहत अदालत ने दोनों को 15 दिन का समय दिया है.
15 दिन बाद तय होगी सजा
दोष सिद्ध होने के बाद अब इस मामले का अगला अहम पड़ाव सजा पर सुनवाई है. 15 दिन बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुन सकती है. इसके बाद मुस्कान और साहिल को दी जाने वाली सजा पर फैसला होगा. फिलहाल सौरभ के परिजनों के साथ-साथ इस चर्चित मामले में लोगों की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं.
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