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मेरठ सांप कांड में रविता और अमरदीप को फांसी की सजा, कोर्ट ने बताया ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामला

Meerut Snake Case: मेरठ के चर्चित सांप कांड में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुख्य दोषी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई. अदालत ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना. दोनों पर रविता के पति अमित कश्यप की हत्या कर उसे सर्पदंश से हुई मौत दिखाने की साजिश रचने का आरोप था. इस मामले ने अपनी भयावह साजिश के कारण देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं.

सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच हुई बहस

सजा सुनाए जाने से पहले अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. प्रशासनी वकील ने रविता और अमरदीप के अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की. वहीं, दोषियों ने अदालत में अपने बचाव में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. सजा के ऐलान से पहले दोनों को ऑनलाइन माध्यम से अदालत में पेश किया गया. इस दौरान सजा की अवधि को लेकर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई.

आरोपी पक्ष ने मांगी नरमी, पीड़ित परिवार ने की फांसी की मांग

सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत से दोषियों के प्रति नरमी बरतने और कम सजा देने की अपील की. दूसरी ओर, पीड़ित पक्ष के वकील ने इस अपराध को समाज के लिए गंभीर संदेश देने वाला जघन्य कृत्य बताया और दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग पर जोर दिया. अमित कश्यप की मां मुनेश देवी भी अदालत पहुंची थीं. उन्होंने भी दोनों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की. आखिरकार अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई.

क्या है मेरठ का चर्चित सांप कांड?

मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र स्थित अकबरपुर सादात गांव में 12 अप्रैल 2025 की रात अमित कश्यप की हत्या कर दी गई थी. इस वारदात में उनकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप की भूमिका सामने आई. आरोप था कि दोनों ने मिलकर अमित की हत्या की और फिर इसे सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की योजना बनाई. इसी साजिश के तहत अमित के शव पर एक सांप छोड़ दिया गया, ताकि हत्या को प्राकृतिक मौत का रूप दिया जा सके.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला हत्या का राज

शुरुआत में मामले को सर्पदंश से हुई मौत दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और रविता तथा उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान दोनों के बीच फोन पर लगातार बातचीत होने की बात भी सामने आई. पुलिस के अनुसार, हत्या वाली रात दोनों के बीच 50 से अधिक बार फोन पर बातचीत हुई थी. इसके अलावा अमरदीप को वारदात वाली रात घर से बाहर जाते हुए भी देखा गया था.

7 अक्टूबर को दोषी करार दिए गए थे दोनों आरोपी

इस मामले की सुनवाई एडीजे-12 की अदालत में चल रही थी. अदालत ने 7 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को दोषी करार दिया था. इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रशासनी वकील और पीड़ित पक्ष ने दोनों के लिए फांसी की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने कम सजा देने की अपील की. शुक्रवार को अदालत ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड सुनाते हुए मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में रखा. इस फैसले के साथ ही चर्चित सांप कांड में सजा का ऐलान हो गया.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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