CJP ने 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाला अपना प्रस्तावित मार्च रद्द करने का फैसला किया है. संगठन की ओर से यह जानकारी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दी गई. CJP के प्रतिनिधि सौरव दास ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद मार्च नहीं निकालने का फैसला लिया गया.
इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक होना था मार्च
यह मार्च इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक निकाला जाना था. CJP ने इससे पहले आरोप लगाया था कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का भरोसा दिया था, लेकिन उस पर समय से कार्रवाई नहीं हुई. इसी के बाद 5 सितंबर को मार्च निकालने का ऐलान किया गया था.
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ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था. सोमवार को कोर्ट ने मार्च पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि सभी पक्षों को कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए.
अब प्रशासन की ओर से FIR वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद CJP ने मार्च वापस लेने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार की सुनवाई के दौरान संगठन ने अपने फैसले की जानकारी दी.
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