Abhijeet Dipke : आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अभिजीत दीपके को जमानत मिलने का स्वागत किया है. दीपके को दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से जुड़े मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है. केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “जय हिंद! तिरंगा फहराना हमारा अधिकार था, है और हमेशा रहेगा.”
पीस बॉन्ड पर रिहा हुए अभिजीत दीपके
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दीपके को शांति बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा किया जाएगा. उन्हें 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने के लिए हिंदुस्तानीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की थी.
CJP ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी
इससे पहले CJP के कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने दीपके की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे. उन्होंने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट से दीपके को तुरंत रिहा करने की मांग की. रत्ना सिंह ने कहा कि लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा फहराने की अपील करना अपराध कैसे हो सकता है?
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दीपके को उनके घर के बाहर से हिरासत में लिया गया और शुरुआत में उनके ठिकाने की जानकारी नहीं दी गई. उनके मुताबिक, वकीलों को भी दीपके से मिलने में परेशानी हुई. CJP ने इस कार्रवाई को मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन बताया है.
SIR के खिलाफ भी जारी है विरोध
यह पूरा विवाद चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी प्रक्रिया को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है. विपक्षी दल, INDIA ब्लॉक के नेता और छात्र संगठन SIR को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इसी बीच दीपके की गिरफ्तारी और जमानत के बाद तिरंगा फहराने के अधिकार को लेकर नेतृत्वक बयानबाजी तेज हो गई है.
ये भी पढ़ें: CJP Protest LIVE: सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके को शर्तों के साथ मिली जमानत, पीस बॉन्ड भरने के बाद हुई रिहाई
ये भी पढ़ें: 1 नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली, दिल्ली पुलिस से मिली मंजूरी
The post अभिजीत दीपके की जमानत का केजरीवाल ने किया स्वागत, बोले- ‘तिरंगा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है और हमेशा रहेगा’ appeared first on Naya Vichar.

